











जालंधर, 6 अक्टूबर (भारत विज़न 24)-पंजाब के कारोबारियों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने दुकानों के खुलने और बंद होने के समय को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब पंजाब में रजिस्टर्ड दुकानें और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिक अपनी सुविधा के मुताबिक सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे तक कारोबार कर सकेंगे। अगले आदेशों तक पंजाब में ये व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं इसके लिए पहले लागू समय की पाबंदियों में श्रम विभाग ने छूट दे दी है।इसके बाद कोई कारोबारी चाहे तो वह रविवार को भी दुकानें खोल सकता है। वहीं दुकान को 24 घंटे खुला रखने का फैसला कारोबारी की जरूरत पर निर्भर करेगा। आदेशों में यह भी साफ किया है कि 24 घंटे दुकानें खुला रखने का मतलब ये नहीं है कि दुकानदार 24 घंटे कर्मचारियों से लगातार काम करवा सकता है। कर्मचारियों को उनके बनते अधिकार देने होंने और अगर दुकान 24 घंटे खोल रहे हैं को शिफ्ट के हिसाब से कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी होगी।
