











बसों, कारों, मोटरसाइकिलों सहित हर प्रकार के वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण पाबंदी
जालंधर, 5 अक्तूबर (भारत विज़न 24)- अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि मेरिज पेलेस, सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ 10 डेसिबल से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही बसों, कारों, मोटरसाइकिलों और हर प्रकार के वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।आदेशों में यह भी कहा गया है कि मेरिज पेलेस और सार्वजनिक स्थानों आदि पर लाउडस्पीकर आदि का उपयोग करने से पहले इसकी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और अनुमति मिलने के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा तथा आवाज़ निर्धारित मानकों के अनुसार ही होगी। इसके अलावा सब्जी बेचने वाले, कबाड़ी, ठेले, ई-रिक्शा, ऑटो आदि द्वारा स्पीकर या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग करके शोर करने पर भी रोक रहेगी।यह आदेश दिनांक 06.10.2026 से 05.12.2026 तक लागू रहेगा।
