Uncategorized

नो फ्लाइंग जोन संबंधी आदेश जारी

जालंधर, 8 अगस्त (भारत विजन 24)-श्री गुरु रविदास जी बाणी अध्ययन केंद्र के नींव पत्थर समारोह में मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की आमद के मद्देनजर अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गांव बल्लां में लैंडिंग प्वाइंट के आस-पास, बल्लां से गांव नौगज्जा तक के रूट और गांव नौगज्जा, जिला जालंधर में समारोह वाले स्थान को दिनांक 09.08.2026 को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है और कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अग्रिम अनुमति के बिना उक्त क्षेत्र में कोई भी ड्रोन, यू.ए.वी., ग्लाइडर, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट या अन्य मानवरहित/उड़ने वाली वस्तु नहीं उड़ाएगा।यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और बताई गई अवधि तक लागू रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *