Jalandhar

सिख तालमेल कमेटी ने राम रहीम को पैरोल देने की निंदा की

जालंधर (भारत विज़न 24)-यह कौन सा कानून है जिसके तहत एक बलात्कारी को 2 महीने बाद पैरोल मिल जाती है, लेकिन जेल में बंद सिखों को 32 साल बाद भी पैरोल नहीं मिलती,हत्या और यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे बाबा राम रहीम को अब 17वीं बार 21 दिन की पैरोल दी गई है। सिख तालमेल कमेटी के नेताओं तेजिंदर सिंह परदेसी, हरपाल सिंह चड्ढा, हरप्रीत सिंह नीटू, सतपाल सिंह सिदकी, परम प्रीत सिंह विट्टी, हरजोत सिंह लक्की और प्रभजीत सिंह बेदी ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि यह सिख समुदाय के साथ भेदभाव का संकेत है कि जेल में बंद सिखों को 32 साल से कैद रखा गया है, जिनमें भाई जगतार सिंह हवारा भी शामिल हैं, जिनकी माँ अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं। वे आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहती हैं, लेकिन सरकार 10 दिन की पैरोल देने को भी तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा को 7 साल में 17 बार पैरोल मिल चुकी है और फरलो पर बाहर आ चुका है। पंचायत सदस्यों से लेकर मुख्यमंत्री तक, सभी पैरोल देने पर सहमत हुए हैं, लेकिन वे पैरोल नहीं दे पाए हैं। सिख तालमेल कमेटी इसकी कड़ी निंदा करती है।

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