Jalandhar

पुलिस कमिश्नरेट ने बिना सही नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में ईंधन भरवाने पर रोक लगाई

जालंधर, 28 सितंबर (भारत विज़न 24)-अपराध रोकने और ट्रैफ़िक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, जालंधर के पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने पेट्रोल पंपों को सख्त आदेश दिए हैं कि वे उन गाड़ियों में पेट्रोल, डीज़ल या CNG न भरें जिन पर सही ‘हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स’ (HSRP) नहीं लगी हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत जारी यह आदेश 21 सितंबर, 2026 से लागू हो गया है और 20 नवंबर, 2026 तक लागू रहेगा।यह आदेश उन निजी और कमर्शियल गाड़ियों पर लागू होता है जिन पर ज़रूरी HSRP (हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स) नहीं हैं, जो बिना नंबर प्लेट के चल रही हैं, या जिनकी नंबर प्लेट खराब, बदली हुई, पढ़ने लायक न होने वाली या मुड़ी हुई हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह पाबंदी पेट्रोल पंपों पर लागू होगी, जिससे गाड़ी मालिकों को पेट्रोल या डीज़ल लेने से पहले नियमों का पालन करना होगा। इमरजेंसी सर्विस वाली गाड़ियां – जैसे एम्बुलेंस और फायर टेंडर – और नई खरीदी गई गाड़ियां जिन पर सही और अधिकृत टेम्पररी या परमानेंट रजिस्ट्रेशन है, उन्हें इस पाबंदी से छूट दी गई है। इन आदेशों के तहत, पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेट्रोल, डीज़ल और CNG स्टेशनों को अपने एंट्री पॉइंट और फ्यूल भरने वाली जगहों पर पंजाबी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में चेतावनी नोटिस लगाने होंगे। आदेश में पुलिस कमिश्नर ने स्टेशन ऑपरेटरों को यह भी निर्देश दिया कि वे एंट्री/एग्जिट पॉइंट, फ्यूल भरने वाली जगहों और आस-पास की सड़कों पर 24/7 CCTV निगरानी रखें और फुटेज को कम से कम दो महीने तक सुरक्षित रखें।इसके अलावा, फ्यूल स्टेशन के कर्मचारियों को नियमों का पालन न करने वाली गाड़ियां दिखने पर तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन या कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा, और उन्हें गाड़ी की जानकारी जैसे मेक, मॉडल, रंग और यात्रा की दिशा का रिकॉर्ड रखना होगा। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 

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