











जालंधर, 01 अक्तूबर (भारत विज़न 24)-अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, जालंधर अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आम पब्लिक के लिए यह आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय मिलिटरी, पुलिस अधिकारियों को छोड़कर जिला जालंधर (देहाती) की सीमा के अंदर पुलिस, आर्मी, सी.आर.पी.एफ. तथा बी.एस.एफ. आदि फोर्सों की वर्दियों और ओलिव रंग (मिलिटरी रंग) के वाहन/मोटरसाइकिलों का उपयोग नहीं करेगा।यह आदेश दिनांक 02-10-2026 से 01-12-2026 तक लागू रहेगा।
