जालंधर, 18 सितंबर (भारत विज़न 24)- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और श्री सिद्ध बाबा सोढल मेले के दौरान लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट वरजीत वालिया ने 25 सितंबर, 2026 को श्री सिद्ध बाबा सोढल मंदिर के एक किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है।