










जालंधर,(भारत विज़न 24)-
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज परमिंदर सिंह राय की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराते हुए हरप्रीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह, निवासी गांव शेरो निगाह, थाना ब्यास, अमृतसर को कठोर आजीवन कारावास और ₹3 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा काटनी होगी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की ₹3 लाख की राशि में से ₹2.5 लाख मृतक के परिवार को मुआवज़े के तौर पर दिए जाएं। आरोपी के खिलाफ मनदीप कुमार की हत्या का मामला 30 नवंबर 2021 को नवी बारादरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। यह मामला राज कुमार पुत्र देश राज, निवासी न्यू बाबा बुड्ढा जी नगर, डकोहा की शिकायत पर दर्ज हुआ था।
