Jalandhar

पॉक्सो एक्ट (यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण) अधिनियम 2012 के अधीन एक सेमिनार का आयोजन

जालंधर 31 अक्टूबर (भारत विज़न 24)
जिला क़ानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर के दिशा निर्देशों के अंतर्गत एडवोकेट अशोक शर्मा द्वारा तुलसी एस डी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर कैंट में एक सेमिनार किया गया उन्होंने बच्चों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया कि यह एक सख़्त कानून है जो अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, छेड़छाड़ और पोनोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है जिस के तहत स्पेशल कोर्ट की स्थापना और कठोर सजाओं का प्रावधान है। जिसमें तीन साल से लेकर आजीवन कारावास या कुछ गंभीर मामलों में मृत्यु दंड तक शामिल है। इस कानून में बच्चों कि साथ होने वाली सुनवाई बंद कमरे में बच्चों के माता पिता की उपस्थिति में होती है। ऐसे अपराधों को रोकने लिए सभी को जागरूक होना चाहिए जिससे बच्चों के साथ होने वाले कुकर्मों को रोका जा सके। बहुत बार देखा जाता है कुछ लोग समाज के डर से आपने आस पास हो रहे ऐसे अपराध को छिपा लेते हैं। यदि किसी बच्चे के साथ ऐसा अपराध होता है तो तुरंत इस की शिकायत पुलिस को करनी चाहिए या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों 15100, 1098, 112, 1930 पर सूचित करे। उन्होंने बताया कि पीड़ित बच्चे को उचित मुआवजा देने की भी प्रावधान है।जिसके लिए जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के पास विनती की जा सकती है। इसके इलावा बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता देने की भी प्रावधान है। इस अवसर पर एडवोकेट शर्मा ने साइबर क्राइम के बारे में भी बच्चों को सचेत किया।इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती शशि बाला तथा अध्यापक उपस्थित थे।

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