













जालंधर,29 अक्टूबर (भारत विज़न 24)-राओवाली गाँव में पटाखा मार्किट लगाए जाने का विवाद आज अदालत में सुलझ गया है और यह मार्किट कानून के दायरे में चारो तरफ जगह छोड़ कर लगाए जाने पर गाँव पंचायत और पटाखा व्यापारियों में सहमति बन गई है और पटाखा व्यापारियों ने गांव पंचायत की सारी मांगे मान ली है जिसकी कापी अदालत में जमा हो गई है और साथ मे यह भी कहा गया है कि अगर व्यपारी इस कानून का उल्लंघन करते है तो पुराना केस फिर स्टैंड करेगा फिलहाल इस मार्किट को लगाए जाने का रास्ता अब साफ हो गया है यह जानकारी गाँव राओवाली की तरफ से वकील अंकुर और अनुज बांसल और पटाखा व्यापारियों की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जगपाल सिंह धूपड़ और जिनकी यह जगह थी उनकी तरफ से पेश हए वकील पुनीत सरीन ने दी और कहा कि अब यह विवाद सुलझ गया है। इससे पहले अदालत में गाँव राओवाली की तरफ से वकील अंकुर और अनुज बांसल की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आज तक यानि 29 अक्टूबर तक के लिए राओवाली में पटाखा मार्किट लगाए जाने पर स्टे दे दिया था राओवाली की तरफ से सरपंच जसबीर सिंह आये थे और उनके वकीलों एडवोकेट अंकुर और अनुज बांसल ने अदालत को बताया था कि यह मार्किट लगाने के लिए गाँव की पंचायत की मंजूरी भी नही ली गई थी और जहां पर मार्किट लगनी है वह जगह नेशनल हाईवे के साथ लगती है जिस पर कानूनन पटाखा मार्किट नही लग सकती जिसके बाद अदालत ने आज तक के लिये इस पटाखा मार्कीट के लगाए जाने पर रोक लगा दी थी। आज अदालत ने इस पटाखा मार्किट के लगाए जाने पर विशेष दिशा निर्देश दिए और आखिर यह विवाद सुलझ गया है।
