कण्डक्टर लायसेंस के बिना संचालित 5 यात्री बसों पर हुई कार्यवाही।

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सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन की अपील।

एमसीबी। जिले के मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत संचालित परिवहन जांच चौकी घुटरीटोला में नियमित रूप से माल वाहनों के साथ ही यात्री बसों की नियमित जांच की जा रही है साथ ही सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों के समुचित पालन करने की अपील की जा रही है।इस संबंध में परिवहन जांच चौकी घुटरीटोला के प्रभारी तिलेश्वर चन्द्रा ने बताया की
सड़‌को पर संचालित होने वाली, अधिकांश यात्री बसों में काम करने वाले कंडक्टरों के पास
कंडक्टर लाइसेंस नही होता है। यात्री बसों में चलने वाले कंडक्टरों के लिये कण्डक्टर लाइसेंस की अनिवार्यता होती है लेकिन जानकारी के अभाव में लोग कंडक्टर लाइसेंस नही बनवाते है। ये लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए नही बल्कि कंडक्टर का काम करने के लिये होता है।परिवहन विभाग रायपुर
के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर के निर्देश पर मध्यप्रदेश से गुजरने वाली यात्री
बसों और माल वाहनों की नियमित चेकिंग की जा रही है। इस दौरान मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर चलने वाली बसों की चेकिंग की गई।

जांच में 5 यात्री बसों में कंडक्टर लाइसेंस नही पाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश और मार्गदर्शन के बाद कंडक्टर लाइसेंस नहीं पाये जाने पर
5 यात्री बसों से लगभग 2100 रुपये का सम्मन शुल्क वसूल किया गया। परिवहन जांच चौकी घुटरीटोला के प्रभारी तिलेश्वर चन्द्रा ने सभी वाहन चालकों से अपील की है की सड़क पर चलते समय गाड़ी के सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही यातायात के सभी नियमों का पालन करें जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से चालान या जुर्माना का भुगतान ना करना पड़े। उन्होंने आगे बताया की परिवहन जांच चौकी घुटरीटोला द्वारा नियमित रूप से जांच की जायेगी और वैध दस्तावेजों के बिना वाहन चालन करने पर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।


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